जैसे आप लोगों को बता दे पन आधार से लिंक नहीं करने पर आपको लग सकते हैं 10000 का जुर्माना अब यह असम जम्मू कश्मीर मेघालय निवासियों के लिए भारतीयों के लिए नागरिकों के लिए नगरियों के लिए छूट दी गई है।
आप लोगों को बता दे अगर आप अपने अभी तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही आपको करना होगा नहीं तो आपको बड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पन आधार लिंकिंग की सीमा समय खत्म होने के बाद पैन कार्डबंद हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को जरूरी सेवाएं बैंकिंग लोन कई प्रकार की ऐसी सुविधा जिसका लाभ नहीं मिलेगा और साथ हीआपका लेनदेन भी रोक दिया जाएगा इसके साथ ही आयकर विभाग के द्वारा 10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता हालांकि यह विशेष श्रेणी लोगों के लिए इन लिंकिंग की राहत दी गई है।
किन लोगों को राहत?
अधिनियम के अनुसार आप लोगों को बता दें धारा 139AA के मुताबिक जिन भी यूजर्स के 1 जुलाई 2017 तक का पैन कार्ड जारी किया गया था और उनके पास आधार कार्ड भी है लेकिन अभी तक पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य है हालांकि निम्नलिखित लोगों को लिंकिंग छूट दी गई है।
हालांकि आप लोगों को बता देश्रेणियां के आते हुए अच्छे आधार पेन से साथ लिंक करना चाहते हैं तो 1000 का जुर्माना प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कैसे करें पैन और आधार कार्ड लिंक?
पेन और आधार कार्ड लिंक करने का सबसे आसान तरीका नीचे बताए हैं।
- इन वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal पर चले जाना है।
- लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आधार नंबर और आधार कार्ड नंबर पर क्लिक करना है।
- आधार नाम जन्मतिथि लिंक जानकारी दर्ज होगी।
- उसे आधार कार्ड पर जानकारी मिले।
- अब आधार पन लिंक पर ₹1000 जमा करें।
- अब आपका पॉप-अप संदेश सूचित किया जाएगा अब आधार कार्ड पेन से सफलतापूर्वक लिंक है।
समयसीमा और जुर्माना
आपको ध्यान रखना चाहिए या की आधार पन लिंक करने के दाता लाइन जारी जा चुकी है अब आपको ₹1000 का जुर्माना अपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करते समय लगा सकते इसके बाद आपको यह काम नहीं किया जाए गा की 10,000 तक का जुर्माना चकना पड़ सकता है साथी आप पैन नंबरपेन बंद हो जाने पर लिंकिंग ना लेनदेन होने पर महत्वपूर्ण सेवाएं उपयोग नहीं होगा।