SIR Form Enumeration Form kaise bhare: अगर आपके घर BLO (Booth Level Officer) एक फॉर्म देकर गए हैं और आप सोच रहे हैं कि SIR Form गणना प्रपत्र कैसे भरें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग (ECI) ने Special Intensive Revision यानी SIR के तहत हर मतदाता की जानकारी दोबारा जांचने के लिए यह फॉर्म जारी किया है। अगर फॉर्म गलत भर दिया गया तो नाम मतदाता सूची से कट भी सकता है, इसलिए इसे ध्यान से भरना जरूरी है। इस लेख में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और अपने BLO का नंबर कैसे पता करें।
SIR Form क्या है ?
Special Intensive Revision के दौरान चुनाव आयोग हर मतदाता की दोबारा पुष्टि कर मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाता है, ताकि मृत या डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें और कोई पात्र नागरिक सूची से बाहर न रह जाए. आम तौर पर होने वाली Special Summary Revision (SSR) में केवल नए मतदाता या बदलाव चाहने वाले लोग ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन SIR में हर मतदाता को दोबारा सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होता है।
SIR Enumeration Form Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रक्रिया का नाम | Special Intensive Revision (SIR) |
| संचालक संस्था | Election Commission of India (ECI) |
| फॉर्म का नाम | गणना प्रपत्र (Enumeration Form) |
| फॉर्म भरने का तरीका | ऑफलाइन (BLO के माध्यम से) व ऑनलाइन |
| आधार वोटर लिस्ट | वर्ष 2002, 2003 या 2005 |
| आधिकारिक पोर्टल | voters.eci.gov.in |
| आधिकारिक वेबसाइट | eci.gov.in |
Epic Number क्या है ?
आपके वोटर कार्ड पर जो नंबर छपा होता है, उसे ही Epic Number, पहचान पत्र संख्या या वोटर कार्ड नंबर कहा जाता है — ठीक वैसे ही जैसे आधार कार्ड में आधार नंबर होता है। फॉर्म में ऊपर की तरफ मतदाता का नाम, EPIC नंबर, पता, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र, राज्य और BLO का नाम-मोबाइल नंबर पहले से छपा हुआ आता है। इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, बस दाहिनी तरफ हाल की पासपोर्ट साइज कलर फोटो चिपकानी है।
फॉर्म का भाग-1: पिछले SIR में दर्ज मतदाता का विवरण
जिस व्यक्ति का नाम खुद 2002, 2003 या 2005 की वोटर लिस्ट में है, उसी की जानकारी इस भाग में भरनी होती है। भरने से पहले वह पुरानी लिस्ट निकाल लें जिसमें नाम है, इससे फॉर्म भरना आसान हो जाएगा।
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- निर्वाचक का नाम – पुरानी लिस्ट के अनुसार लिखें
- एपिक नंबर – अगर पुरानी लिस्ट में दिया है तो भरें, नहीं तो खाली छोड़ दें
- संबंधी का नाम – पिता/माता/पति-पत्नी में से किसी एक का नाम
- जिला व राज्य – उसी जिले-राज्य का नाम जिसकी लिस्ट है
- विधानसभा क्षेत्र – संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नाम
- भाग संख्या (Part Number) व क्रम संख्या (Serial Number) – पुरानी सूची में दिए अनुसार लिखें
फॉर्म का भाग-2: रिश्तेदार का विवरण (Progeny Mapping)
अगर आपका खुद का नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, तो उस रिश्तेदार (माता-पिता, दादा-दादी आदि) का विवरण यहां भरना होता है जिनका नाम 2002, 2003 या 2005 की सूची में दर्ज है।
Your Trusted Source of Truth- रिश्तेदार का नाम व उपलब्ध हो तो एपिक संख्या
- उस रिश्तेदार से आपका संबंध (जैसे पिता, माता)
- जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या
- पुरानी लिस्ट के अनुसार भाग संख्या व क्रम संख्या
इसके बाद व्यक्तिगत विवरण भरे जाते हैं:
- जन्मतिथि – आधार कार्ड के अनुसार
- आधार नंबर – वैकल्पिक (Optional)
- मोबाइल नंबर
- पिता/अभिभावक का नाम व एपिक संख्या (उपलब्ध हो तो)
- माता का नाम व एपिक संख्या (उपलब्ध हो तो)
- पति/पत्नी का नाम व एपिक संख्या – यदि लागू हो
- हस्ताक्षर – मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य का
Required Documents For SIR
फॉर्म के साथ लगने वाले दस्तावेज जन्म तिथि के अनुसार अलग-अलग होते हैं:
- 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म – नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज पर्याप्त है।
- 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म – खुद की और माता-पिता में से किसी एक की जन्मतिथि/जन्मस्थान साबित करने वाला, यानी कुल दो दस्तावेज चाहिए।
- 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म – खुद का, माता का और पिता का, यानी तीन दस्तावेज चाहिए।
दस्तावेजों की सांकेतिक सूची:
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
- निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं का स्कूल/कॉलेज सर्टिफिकेट
- परिवार रजिस्टर की नकल
- सरकारी भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
- 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी पहचान पत्र (बैंक/डाकघर/LIC सहित)
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सरकारी नौकरी की नियुक्ति या पेंशन (PPO) कागज
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), जहां लागू हो
- 2002/2003/2005 की वोटर लिस्ट में नाम होना
नोटिस चरण के दौरान, जो 5 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, अगर आपका या आपके परिजन का नाम पुरानी सूची से नहीं जुड़ पाता, तो BLO ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक मांग सकते हैं।
SIR Form कैसे भरें: स्टेप बाय स्टेप
ऑफलाइन तरीका (BLO के माध्यम से):
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- Step 1: BLO से मिला हुआ फॉर्म ध्यान से पढ़ें।
- Step 2: पुरानी वोटर लिस्ट (2002/2003/2005) निकालकर भाग-1 या भाग-2 भरें।
- Step 3: व्यक्तिगत विवरण जैसे जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरें।
- Step 4: पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
- Step 5: खुद या परिवार के वयस्क सदस्य से हस्ताक्षर करवाएं।
- Step 6: फॉर्म को BLO के पास जमा करें और रसीद जरूर लें।
ऑनलाइन तरीका:
- Step 1: आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।
- Step 2: होमपेज पर Special Intensive Revision (SIR) 2026 के अंतर्गत “Fill Enumeration Form” पर क्लिक करें।
- Step 3: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
- Step 4: राज्य चुनें और EPIC नंबर डालकर सर्च करें।
- Step 5: पहले से भरी जानकारी जांचें, बाकी विवरण भरें और सबमिट करें।
- Step 6: फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक acknowledgment मिलेगा जिसे आप इमेज के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
2002, 2003, 2005 वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें ?
पुरानी वोटर लिस्ट निकालने के लिए आप संबंधित राज्य के Chief Electoral Officer (CEO) की वेबसाइट पर जाकर जिला व विधानसभा क्षेत्र चुनकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपने BLO का नाम और मोबाइल नंबर जानने के लिए ECI के Electoral Search पोर्टल का इस्तेमाल करें।
यह फॉर्म भरना क्यों जरूरी है ?
यह फॉर्म केवल एक औपचारिकता नहीं है। अगर तय समय में गणना प्रपत्र BLO के पास जमा नहीं होता, तो आपका नाम आने वाली मसौदा (Draft) मतदाता सूची में नहीं आएगा, यानी वोट देने का अधिकार प्रभावित हो सकता है। इसलिए हर पात्र मतदाता को यह फॉर्म समय पर, सही जानकारी के साथ भरकर जमा करना चाहिए।
SIR Form Enumeration Form kaise bhare (FAQs)
Q1. SIR Form क्या है ? यह चुनाव आयोग द्वारा जारी Enumeration Form है, जिसके जरिए हर मतदाता की जानकारी की दोबारा पुष्टि की जाती है।
Q2. अगर मेरा नाम 2002/2003/2005 की लिस्ट में नहीं है तो क्या करूं ? ऐसी स्थिति में आप फॉर्म का भाग-2 भरकर परिवार के किसी रिश्तेदार का पुराना विवरण दे सकते हैं, या BLO द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
Q3. फॉर्म कहां जमा करना है ? फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के BLO के पास जमा करना है, या आप voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।
Q4. क्या आधार नंबर देना अनिवार्य है ? नहीं, आधार नंबर देना वैकल्पिक (Optional) है।
Q5. फॉर्म जमा करने के बाद प्रूफ मिलेगा क्या ? हां, ऑनलाइन जमा करने पर acknowledgment मिलता है और ऑफलाइन जमा करने पर BLO फॉर्म की एक कॉपी पर रसीद देते हैं, जिसे संभालकर रखना चाहिए।
Q6. मेरा BLO कौन है, कैसे पता करूं ? ECI के Electoral Search पोर्टल (electoralsearch.eci.gov.in) पर जाकर आप अपने पोलिंग स्टेशन और BLO की जानकारी पा सकते हैं।
निष्कर्ष
SIR Form गणना प्रपत्र भरना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस पुरानी वोटर लिस्ट का विवरण सही-सही भरना और सही दस्तावेज जमा करना जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले एक बार आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in या voters.eci.gov.in पर जरूर जाएं और अपनी जानकारी वेरिफाई करें। समय रहते फॉर्म जमा करें, ताकि आपका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे।






