Jharkhand pension Yojana 2025: अगर आप भी झारखंड के निवासी हैं तो आप लोगों को बता दें सरकार के द्वारा बहुत बड़ीवृद्धा विकलांग और वृद्धा पेंशन योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकला है इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पड़ेंगे कि अगर आप भी पेंशन लेते हैं पेंशन धारक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है
इस योजना के तहत राज्य में कुल 2,51,780 लाभुक निबंधित हैं. योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जाती हैं. इसके तहत 300 रुपये केंद्र सरकार और 700 रुपये राज्य सरकार देती है. योजना का लाभ पाने के लिए विधवा महिला का बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है.
झारखंड सरकार के द्वारा पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है जितने भी बुजुर्ग हैं वृद्ध है और पेंशनधारी है और विकलांग है सभी लिए झारखंड सरकार के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर लिए जानते हैं पूरी जानकारी
फरवरी मार्च अप्रैल पैसा नहीं मिला है
जिसको अभी तक फरवरी मार्च अप्रैल महीने का पेंशन पैसा नहीं मिला है तो आपको नीचे बताया गया है तीन काम आपको करना है उसके बाद ही आपको एक साथइसी महीने में आपको 3000 से लेकर 5000 का पेंशन मिलेगा
वृद्धापेंशन, विधवा, विकलांग पेंशन योजना
झारखंड सरकार के द्वारा पेंशनधारियों को अभी तक 4 महीने का पैसे नहीं मिला है अगर आपको भी नहीं मिला है तो इस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़ें जिसको भी सरकार के द्वारा पेंशन दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो की पेंशन प्रति महीना ₹1000 दिए जाते हैं उसमें बढ़ा दिया गया है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना
राज्य में इस योजना के तहत 9,02,998 लाभुकों(60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल वृद्ध) को प्रतिमाह 1000 रुपये मिलते हैं. इसके लिए 200 रुपये केंद्र और 800 रुपये राज्य सरकार देती है. इस योजना के लाभुकों को अक्तूबर से पेंशन नहीं मिली है. योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन दी जाती है, शेष राशि राज्य सरकार देती है.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इस योजना के तहत राज्य में कुल 2,51,780 लाभुक निबंधित हैं. योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जाती हैं. इसके तहत 300 रुपये केंद्र सरकार और 700 रुपये राज्य सरकार देती है. योजना का लाभ पाने के लिए विधवा महिला का बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है. इस योजना के लाभुकों को बीते चार माह से पेंशन राशि नहीं मिली है.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
इस योजना के तहत राज्य के कुल 25,413 लाभुकों (80 फीसदी से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित) को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है. इस योजना का लाभ लेनेवाले लाभुक का बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है. इस योजना के लिए केंद्र सरकार 300 रुपये, जबकि राज्य सरकार 700 रुपये देती है. दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी अक्तूबर से राशि नहीं मिल रही है.
अगर आपको भी पेंशन मिलता है तो आपको करना होगा यह तीन काम
आपको सबसे पहले आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा
आपका भी बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको सरकार के द्वारा पेंशन नहीं दिया जाएगा
इन्हें मिलेगी पेंशन
- 9,02,998 को वृद्धा पेंशन
- 2,51,780 को विधवा पेंशन
- 25,413 को दिव्यांग पेंशन
जिलावार पेंशनरों की संख्या
- बोकारो—–47976
- चतरा—–42171
- देवघर—–49290
- धनबाद—–83591
- दुमका—–57482
- गढ़वा—–74532
- गिरिडीह—–79943
- गोड्डा—–67433
- गुमला—–33982
- हजारीबाग—–61097
- जामताड़ा—–33998
- खूंटी—–26814
- कोडरमा—–31656
- लातेहार—–40479
- लोहरदगा—–13413
- पाकुड़—–32303
- पलामू—–88577
- पू सिंहभूम—–59743
- रामगढ़—–25908
- रांची—–66353
- साहिबगंज—–47192
- सरायकेला—–48056
- सिमडेगा—–26089
- प सिंहभूम—–36113